मुजफ्फरपुर: BNS की धारा में कथित बदलाव पर बड़ी कार्रवाई, पानापुर करियात थाना की थाना प्रभारी निलंबित, DGP के निर्देश पर हुई कार्रवाई

BiharNewsAuthor
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BNT Desk: बिहार पुलिस में नियमों से कथित छेड़छाड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाना की थाना प्रभारी सुचित्रा कुमारी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की एक धारा में कथित बदलाव करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीजीपी के निर्देश पर की गई है।

 

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

जानकारी के अनुसार, पानापुर करियात थाना के एक मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस मुख्यालय को शिकायत भेजी थी। शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान थाना प्रभारी के आचरण को प्रथमदृष्टया संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाया।

 

BNS की धारा में बदलाव का आरोप

जांच रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की एक दर्ज धारा को काटकर उसमें बदलाव किया गया था। इसके नीचे दोबारा हस्ताक्षर भी किए गए थे। जांच अधिकारियों ने इसे गंभीर अनियमितता माना और इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी।

 

 डीजीपी के निर्देश पर निलंबन

जांच रिपोर्ट के आधार पर बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने थाना प्रभारी सुचित्रा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तय समय के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

 

विभागीय जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

 

 पुलिस मुख्यालय का सख्त संदेश

इस कार्रवाई को बिहार पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि एफआईआर, केस डायरी या कानूनी धाराओं में किसी भी तरह की कथित छेड़छाड़ या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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