खान सर केस में वकील का बड़ा दावा, ‘खान सर पर नहीं लगी कोई धारा, न ही कोर्ट में किया सरेंडर’

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BNT Desk: पटना के चर्चित फायरिंग मामले में हर पल नई जानकारियां सामने आ रही हैं। शनिवार सुबह से ही मीडिया और सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर थी कि मशहूर शिक्षक खान सर (फैजल खान) पटना सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में खान सर के वकील का एक बड़ा और आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसने पूरी कहानी को बदल दिया है।

खान सर के वकील ने कोर्ट परिसर में मीडिया से बात करते हुए इन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत और अफवाह बताया है। उन्होंने साफ कहा कि खान सर न तो कोर्ट आए हैं और न ही उन्होंने अभी तक सरेंडर किया है।

क्या खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया है?

सुबह से यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की याचिका दायर कर दी है। इस पर स्थिति साफ करते हुए उनके वकील ने कहा, “हम लोग खान सर के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी जरूर दाखिल करेंगे, लेकिन अभी तक इसे कोर्ट में अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होगी, इसे कानून के तहत दाखिल किया जाएगा।”

वकील की दलील: ‘खान सर पर कोई धारा नहीं बनती’

बचाव पक्ष के वकील ने खान सर का पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि पुलिस की एफआईआर में खान सर पर जो धाराएं लगाने की बात कही जा रही है, वे कानूनी रूप से गलत हैं। वकील के मुताबिक:

  1. मुख्य आरोप गार्ड्स पर: जो भी घटना हुई है या वीडियो में दिख रही है, वह सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) से जुड़ी है। इसमें खान सर का सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है।

  2. हवाई फायरिंग का मामला: चूंकि वीडियो में केवल हवा में गोली चलाते हुए देखा गया है, इसलिए कानून के मुताबिक यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 25(9) के तहत आता है।

  3. जमानती अपराध (Bailable Section): आर्म्स एक्ट की इस धारा के तहत केवल 2 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती (Bailable) अपराध है। इसमें हत्या के प्रयास (धारा 307) जैसी गंभीर धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं।

वकील ने आगे कहा कि खुद पुलिस ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि यह गोली किसी इंसान को मारने के इरादे से चलाई गई थी या किसी को गोली लगी है। यह सिर्फ भीड़ को हटाने के लिए की गई हवाई फायरिंग थी।

बॉडीगार्ड्स के बयान और वायरल वीडियो पर क्या बोले वकील?

पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार किए गए दोनों बॉडीगार्ड्स ने पूछताछ में कुबूल किया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इस दावे को भी वकील ने सिरे से खारिज कर दिया।

वकील ने कहा, “बॉडीगार्ड्स ने पुलिस के सामने ऐसा कोई लिखित या आधिकारिक बयान (स्टेटमेंट) नहीं दिया है। पुलिस जिसे बयान कह रही है, वह दरअसल एक ‘डिस्क्लोजर स्टेटमेंट’ (पुलिस कस्टडी में दर्ज की गई बात) है, जिसकी अदालत में कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। पुलिस ने केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को आधार बनाकर और इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का सहारा लेकर जबरन खान सर का नाम इस केस में घसीट लिया है।”

आगे क्या होगी खान सर की रणनीति?

वकील के इस नए बयान के बाद अब पटना पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। खान सर की लीगल टीम (वकीलों की टीम) अब कोर्ट में यह साबित करने की तैयारी कर रही है कि खान सर की इस पूरे विवाद या हिंसक झड़प में कोई भूमिका नहीं थी। वे केवल संस्थान के संचालक हैं और मौके पर मौजूद गार्ड्स ने अपनी और संस्थान की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में कदम उठाया था। अब देखना यह होगा कि इस तकनीकी और कानूनी दलील के बाद पटना पुलिस का अगला कदम क्या होता है।

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