BNT Desk: पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कैंपस में हुए विवाद और फायरिंग मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। हालिया सुनवाई में रौशन आनंद पक्ष की जमानत याचिका पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जबकि फैजल खान (खान सर) की अग्रिम जमानत पर अब अगली तारीख पर सुनवाई होगी।
रौशन आनंद पक्ष: जमानत पर क्या हुआ?
रौशन आनंद पक्ष के दो लोगों, अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर ADG-33 की बेंच में सुनवाई हुई।
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कोर्ट का निर्देश: बहस सुनने के बाद कोर्ट ने निचली अदालत से LCR (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मंगाया है।
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अगला कदम: मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत से रिकॉर्ड आने के बाद ही जमानत याचिका पर आगे की बहस होगी।
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पृष्ठभूमि: इसी कोर्ट से रौशन आनंद को पहले जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो गई थी।
खान सर मामले में अपडेट
फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके गार्ड्स की जमानत पर अब 25 जून को सुनवाई होगी।
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पुलिस की केस डायरी: पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी जमा कर दी है।
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पुलिस का दावा: सूत्रों के मुताबिक, केस डायरी में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फायरिंग ‘आत्मरक्षा’ (सेल्फ डिफेंस) में नहीं की गई थी। पुलिस के अनुसार, घटना समाप्त होने के बाद खान सर के कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी।
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अगली सुनवाई: 25 जून को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों और लोक अभियोजक के बीच मुख्य बहस होगी।
क्या है पूरा मामला?
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घटना: 2 जून की रात लगभग 10:10 बजे कदमकुआं के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कैंपस में मारपीट और पत्थरबाजी हुई थी।
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आरोप: इस घटना में खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड चुनचुन को चोट लगी थी, जिसका आरोप रौशन आनंद और उनके साथियों पर लगा था।
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फायरिंग का विवाद: उसी दिन कैंपस में फायरिंग भी हुई थी, जो खान सर के पक्ष के लोगों द्वारा की गई थी। इसी दोतरफा विवाद और केस को लेकर दोनों पक्ष फिलहाल कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।