BNT Desk: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत को गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अब सरेंडर की समय-सीमा 4 दिसंबर तक बढ़ाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसके तहत अनंत सिंह को जमानत दी गई थी। अदालत के मुताबिक, हाईकोर्ट ने जमानत देते समय उनके आपराधिक इतिहास और आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।
जांच अधिकारी को चार महीने में सप्लीमेंट्री चार्जशीट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर भी निर्देश जारी किया है। अदालत ने जांच अधिकारी को चार महीने के भीतर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। इससे मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है। जमानत रद्द होने के बाद अनंत सिंह के सामने अब अदालत के निर्देश के अनुसार सरेंडर करने की कानूनी बाध्यता है। सरेंडर की तारीख बढ़ने की खबरों के बीच इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
25 नवंबर को बेटी शिवांगी की शादी
इस बीच अनंत सिंह के परिवार में बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। 25 नवंबर को होने वाली शादी को लेकर उनके पैतृक गांव नदवां में तैयारियां की जा रही हैं। परिवार में शादी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर दुलारचंद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इसी पारिवारिक आयोजन और कानूनी परिस्थितियों के बीच सरेंडर की समय-सीमा 1 दिसंबर से बढ़ाकर 4 दिसंबर किए जाने की चर्चाएं सामने आई हैं। हालांकि, तारीख में बदलाव को लेकर संबंधित अदालत या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि जरूरी है।
शादी के बाद सरेंडर पर टिकी नजरें
सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अनंत सिंह के सरेंडर को लेकर आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है। अदालत ने जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है और जांच अधिकारी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की समय-सीमा भी दी है। फिलहाल बेटी की शादी की तैयारियों और कानूनी प्रक्रिया के बीच सरेंडर की तारीख को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यदि समय-सीमा बढ़ाए जाने की खबर की पुष्टि होती है, तो अनंत सिंह को निर्धारित नई तारीख तक अदालत के निर्देश का पालन करना होगा।