बिहार: हाजीपुर के साहू होटल के तड़का में मिला कॉकरोच, गंदे किचन पर एक्शन; खाद्य लाइसेंस निलंबित

BNT
By
3 Min Read
BNT Desk: बिहार के वैशाली जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजीपुर के राजेंद्र चौक स्थित मेसर्स साहू होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान किचन में गंदगी और तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में अस्वच्छ जगह पर रखने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद विभाग ने होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया और वैध लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान चलाने पर रोक लगा दी।

कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद हुई जांच

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर बिहार में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में साहू होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को मिली थी।

शिकायत के आधार पर 21 अक्टूबर 2026 को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान किचन की स्थिति अस्वच्छ पाई गई। साथ ही, तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में और गंदे स्थान पर रखने की बात भी सामने आई।

 

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

विभाग के अनुसार, निरीक्षण में मिली अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 (Schedule-IV) और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के प्रावधानों के उल्लंघन के दायरे में आती हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर 2026 से होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रतिष्ठान को वैध लाइसेंस के बिना संचालित करने पर रोक लगा दी गई है।

 

खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता मानकों का पालन करने की चेतावनी

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से किचन की साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण करने और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की अपील की है।

हाजीपुर के साहू होटल पर हुई कार्रवाई के बाद खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के रखरखाव को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। फिलहाल, विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित है और वैध लाइसेंस के बिना संचालन पर रोक लगाई गई है।

Share This Article