हिजाब विवाद में नीतीश कुमार की बढ़ीं मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के आरोप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। यूपी के मंत्री संजय निषाद भी आरोपी बनाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2026 को होगी।

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BNT Desk: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के खिलाफ एक परिवाद दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला हाल ही में हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से जुड़ा है। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला आयुष चिकित्सक नुसरत जहां का हाथ पकड़कर उनका हिजाब हटाने की कोशिश की।

किसने दर्ज कराया परिवाद

बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद राजू नैयर ने गुरुवार को यह परिवाद अदालत में दाखिल किया। उनका कहना है कि इस घटना से महिला चिकित्सक के साथ-साथ पूरे महिला समाज और अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

यूपी के मंत्री भी आरोपी

इस मामले में उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के इस कथित कदम का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया, जिससे समाज में गलत संदेश गया।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

परिवादी के अधिवक्ता सूरज कुमार के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 76, 352, 79, 299 और 302 के तहत दर्ज किया गया है। अदालत ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है।

अगली सुनवाई की तारीख

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी 2026 की तारीख तय की है।

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