इंडिगो पर 59 करोड़ रुपये का GST जुर्माना

इंडिगो पर वित्त वर्ष 2020–21 के लिए GST जुर्माने के तहत ₹59 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी इसे चुनौती देगी और जुर्माने का उनके संचालन या वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

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BNT Desk: देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लगभग ₹59 करोड़ का GST जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश दक्षिण दिल्ली के कमिश्रर, केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST) के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिया गया। एयरलाइन ने शुक्रवार को शेयर बाजार को इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि की। अधिकारियों का दावा है कि कुछ कर संबंधित नियमों का पालन पूरी तरह नहीं किया गया था, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया।

कंपनी की प्रतिक्रिया

इंडिगो ने इस आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि कंपनी के पास इसे चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प मौजूद हैं। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि जुर्माने का उनके वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा। इंडिगो के अनुसार, वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने हितों की रक्षा करेंगे और अपने संचालन को प्रभावित नहीं होने देंगे।

अधिकारी जांच और पूछताछ

इस मामले में एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ इसिद्रो पोर्केरास उच्चस्तरीय जांच समिति के सामने लगातार दूसरे दिन पेश हुए। चार-सदस्यीय समिति ने दोनों अधिकारियों से कई घंटे तक विस्तृत पूछताछ की। इसका उद्देश्य जुर्माने के पीछे के वास्तविक कारणों को समझना और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि करना था। इंडिगो ने इस प्रक्रिया में पूरी सहयोग देने की बात कही है।

संचालन और भविष्य की योजना

यह मामला ऐसे समय में आया है जब एयरलाइन परिचालन और वित्तीय सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इंडिगो ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि वे सभी आदेशों को कानूनी तरीके से चुनौती देंगे और अपने नियमित संचालन या वित्तीय गतिविधियों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो की मजबूत वित्तीय स्थिति और कानूनी तैयारी इस चुनौती को पार करने में मददगार साबित होगी।

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