BNT, DESK: नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और नए महीने में कई फाइनेंशियल बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इस बदलाव में एलपीजी गैस सिलेंडर, पेंशन, टैक्स और ईंधन से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 दिसंबर से क्या बदलने वाला है।
सबसे पहला बदलाव एलपीजी गैस सिलेंडर में है। अक्सर सरकार 1 दिसंबर को गैस की कीमतों में बदलाव करती है। यह बदलाव रसोई और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों पर लागू होता है। नवंबर में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती की थी, लेकिन रसोई गैस की कीमत में काफी समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दूसरा बदलाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की डेडलाइन है। सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। पहले यह तारीख 30 सितंबर थी। सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं, लेकिन 1 दिसंबर के बाद यह मौका नहीं मिलेगा।
तीसरा बदलाव लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। सीनियर सिटीजन को पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है।
चौथा बदलाव टैक्स नियमों से जुड़ा है। अगर आपके अक्टूबर में टीडीएस कटौती हुई है तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना जरूरी है। इसके अलावा, सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी हो, वह भी 30 नवंबर तक पूरी करनी होगी।
पाँचवा बदलाव CNG, PNG और जेट फ्यूल (ATF) के दाम में है। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल के दाम भी बदलती हैं। जेट फ्यूल की कीमत घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय होती है।इन बदलावों का असर आपकी जेब और मासिक बजट पर पड़ेगा। इसलिए 1 दिसंबर से पहले जरूरी काम समय पर पूरे करना बेहद जरूरी है।