BNT Desk: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी का है, जहां कथित हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।
क्या है पूरा मामला?
31 दिसंबर 2018 की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें चली गोली डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई। गोली लगने से डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई। घटना के बाद मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच शुरू हुई।
कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) का दोषी माना। सजा सुनाते हुए अदालत ने उन्हें चार साल के कारावास की सजा दी। इसके साथ ही अदालत ने मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
हर्ष फायरिंग पर सख्त संदेश
अदालत का यह फैसला सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों में हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक घटनाओं पर सख्त संदेश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुशी के मौके पर हथियारों का इस्तेमाल कई बार जानलेवा साबित होता है और ऐसी घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है।
मामला फिर चर्चा में
कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वर्ष 2018 की इस घटना ने उस समय भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अब अदालत के फैसले के बाद हर्ष फायरिंग को लेकर कानून के सख्त रुख और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के आदेशों के अनुसार जारी रहेगी।