भरत तिवारी एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

BiharNewsAuthor
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BNT Desk: बिहार के भोजपुर में हुई भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने इस घटना की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी है कि वे इस मामले में पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों के लिए हाईकोर्ट ही उचित मंच है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से कुछ तीखे सवाल भी पूछे:

  • सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों? अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने सीधे शीर्ष अदालत का रुख क्यों किया, जबकि इस मामले के लिए हाईकोर्ट का रास्ता पहले से खुला है।

  • याचिकाकर्ता का संबंध: कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का क्या संबंध है।

अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए मामले को बंद कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बिहार के भोजपुर में हुई एक पुलिस मुठभेड़ से जुड़ा है, जिसमें भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी।

  • आरोप: मृतक के परिवार और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह एक ‘फर्जी एनकाउंटर’ था।

  • याचिका की मांग: सुप्रीम कोर्ट में 21 जून को दायर इस याचिका में मामले की जांच CBI से कराने, शामिल पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक स्वतंत्र समिति से जांच कराने की मांग की गई थी।

 

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता के पास यह विकल्प है कि वे पटना हाईकोर्ट में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर फिर से याचिका दायर करें। हालांकि सोमवार को मामले का उल्लेख (Mentioning) किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था और मंगलवार को इसे खारिज कर दिया।

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