BNT Desk: पटना हाईकोर्ट ने रिशुश्री मामले में चल रही मीडिया कवरेज को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी मामले में सुनवाई के दौरान मीडिया का ‘ट्रायल’ करना कानून और व्यक्तिगत गरिमा के विरुद्ध है।
न्यायमूर्ति अंसुल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मीडिया को अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। कोर्ट ने मीडिया घरानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को दोषी के रूप में पेश करने या उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की भ्रामक सामग्री प्रसारित करने से बचें।
मीडिया ट्रायल क्यों बना विवाद का कारण?
अक्सर देखा गया है कि किसी भी चर्चित मामले में जांच पूरी होने से पहले ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ‘मीडिया ट्रायल’ शुरू हो जाता है। इससे न केवल जांच प्रभावित होती है, बल्कि संबंधित व्यक्ति की छवि को भी अपूरणीय क्षति पहुँचती है। रिशुश्री मामले में भी इसी तरह की रिपोर्टिंग को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।
हाईकोर्ट का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत का फैसला आने से पहले ही अपराधी करार देना, संविधान द्वारा दिए गए ‘निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार’ का उल्लंघन है।
क्या है मीडिया के लिए निर्देश?
अदालत ने मीडिया को रिपोर्टिंग की सीमाएं भी बताई हैं:
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तथ्यों तक सीमित रहें: मीडिया संस्थान केवल वही जानकारी दे सकते हैं जो आधिकारिक जांच या न्यायिक रिकॉर्ड से जुड़ी हों।
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पूर्वाग्रह से बचें: किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी या रिपोर्टिंग से बचना होगा, जो आम जनता की राय को किसी एक तरफ मोड़ने का प्रयास करे।
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गरिमा का सम्मान: याचिकाकर्ता की निजता और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाना अनिवार्य है।
कानूनी जानकारों का क्या कहना है?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पटना हाईकोर्ट का यह आदेश मीडिया जगत के लिए एक बड़ा सबक है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने में मदद करेगा। अदालत का स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए।
अब सभी की नजरें इस मामले की अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस आदेश ने मीडिया ट्रायल पर लगाम लगाकर न्याय के प्रति भरोसा और मजबूत किया है।