क्रिसमस पर गंगा नदी में निजी नाव संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध, एसडीएम का आदेश

पटना सदर एसडीएम गौरव कुमार ने 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के दिन गंगा नदी में निजी नाव और बोट के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है। सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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BNT Desk: पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) गौरव कुमार ने 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर्व के अवसर पर गंगा नदी में निजी नाव और बोट के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू होगा।

सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कदम

आदेश में बताया गया है कि क्रिसमस के दिन गंगा के तट पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और कई लोग नदी के पार जाकर पिकनिक मनाते हैं। इस दौरान प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से नावों का संचालन बढ़ जाता है, जिससे आम लोगों को असुविधा होती है। कई बार नाविक ओवरलोडिंग कर देते हैं और बिना अनुमति नावों का संचालन करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है।

पूर्व दुर्घटनाओं के मद्देनजर निर्णय

पहले हुई नाव दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार, 25 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजे तक पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत गंगा नदी में किसी भी निजी नाव या बोट का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

आदेश का पालन अनिवार्य

एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि क्रिसमस पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके।

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