BNT Desk: पटना में लगातार बढ़ रही ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है, ताकि बच्चों को शीतलहर के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।
शीतलहर को देखते हुए लिया गया फैसला
जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और सुबह-शाम कम तापमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आदेश के अनुसार अब पटना जिले के सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों में सुबह 10:00 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी। यह नियम बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया है।
आदेश की अवधि और कानूनी आधार
जिलाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। यह कक्षा 1 से लेकर उच्च कक्षाओं तक सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी विद्यालयों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम इसी समय सीमा के भीतर पुनर्निर्धारित करने होंगे।
परीक्षाओं और विशेष कक्षाओं को राहत
छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से छूट दी है। इसका मतलब है कि परीक्षा से जुड़ी गतिविधियां तय समय सीमा से बाहर भी आयोजित की जा सकती हैं।
अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश
इस आदेश की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को दे दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों में आदेश के सख्त पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।