मद्रास हाईकोर्ट ने सुझाया: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन

मद्रास हाईकोर्ट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। अदालत ने केंद्र सरकार से कानून बनाने पर विचार करने को कहा, ताकि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।

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BNT Desk: चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, और इससे बचाव के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है

केंद्र सरकार को कानून बनाने का सुझाव

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस विषय पर कानूनी ढांचा तैयार किया जाए, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने यह भी नोट किया कि केवल शिक्षा या मनोरंजन के उद्देश्य से सोशल मीडिया का सीमित उपयोग हो, और बच्चों को अनावश्यक जोखिमों से बचाया जा सके।

बच्चों पर बढ़ते डिजिटल खतरे

अधिकारियों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चे मानसिक दबाव, ऑनलाइन हिंसा, गोपनीयता हानि और साइबर बुलिंग जैसे गंभीर खतरों के संपर्क में आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए नियम और नियंत्रण होना बेहद जरूरी है।

भविष्य में संभावित कदम

हाईकोर्ट ने सरकार से आग्रह किया कि नीति और कानून दोनों स्तर पर कदम उठाए जाएं, ताकि डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अदालत की यह सख्त राय बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नीतिगत बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।

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