BNT, Desk: UIDAI, जो आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है, ने आधार नामांकन और सुधार (Update) के नियमों में बदलाव किए हैं। यह बदलाव Third Amendment Regulations, 2025 के तहत लागू किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल पहचान, पता, जन्म तिथि या रिश्ते (Relation) के प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है। इस बदलाव से आधार बनवाने और अपडेट कराने वाले सभी यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं।
यह बदलाव बच्चों, युवाओं और सीनियर सिटीजन सहित सभी उम्र के लिए किया गया है। अगर आप भी आधार अपडेट कराने या नया आधार बनवाने जा रहे हैं तो आपको पहले से सही डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए।
नाम बदलने के लिए डॉक्यूमेंट्स:
नाम सुधारने के लिए UIDAI ने कई डॉक्यूमेंट्स को मान्य किया है। सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, जिसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता सभी दर्ज होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड, वोटर ID (EPIC), ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र से भी नाम अपडेट किया जा सकता है।
पता बदलने के लिए डॉक्यूमेंट्स:
पते के प्रमाण के लिए पासपोर्ट, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (अपडेटेड), बिजली-पानी-गैस के बिल (तीन महीने के अंदर जारी), रेंट एग्रीमेंट, हाउस या प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, राशन कार्ड और सरकारी आईडी कार्ड मान्य हैं।
जन्मतिथि बदलने के लिए डॉक्यूमेंट्स:
जन्मतिथि बदलने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या फिजिकल PAN कार्ड दिया जा सकता है। ई-पैन कार्ड को मान्य नहीं माना जाएगा।
नए नियम का फायदा:
पहले अलग-अलग प्रमाण देने पड़ते थे। अब एक ही डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो, नाम और पता तीनों हों, आधार अपडेट के लिए पर्याप्त माना जाएगा। नाम, पता, जन्मतिथि या रिश्ते में बदलाव अब आसानी से किया जा सकता है।
आधार अपडेट कैसे करें:
आधार अपडेट करने के लिए सही डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आप नजदीकी आधार सेंटर जा सकते हैं या माई आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आपका आधार कार्ड तुरंत अपडेट हो जाएगा।