Income Tax Refund: आज है संशोधित ITR भरने का आखिरी मौका, चूके तो बढ़ेगी मुश्किल!

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए संशोधित ITR भरने की आज, 31 दिसंबर 2025, आखिरी तारीख तय की है। अगर आपके पुराने रिटर्न में कोई गलती या रिफंड में देरी हो रही है, तो जुर्माना और नोटिस से बचने के लिए आज रात तक सुधार करने का यह अंतिम मौका है।

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BNT Desk: अगर आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय कोई गलती कर दी थी, तो उसे सुधारने के लिए आज यानी 31 दिसंबर, 2025 आखिरी दिन है। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ‘रिवाइज्ड’ या ‘बिलेटेड’ रिटर्न फाइल करने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। अगर आप आज रात 12 बजे तक अपना फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो सुधार का यह विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

क्यों रुक जाता है आपका रिफंड?

कई टैक्सपेयर्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्होंने रिटर्न तो भर दिया, लेकिन रिफंड अभी तक बैंक खाते में नहीं आया। दरअसल, इस देरी के पीछे कुछ आम गलतियाँ हो सकती हैं। टैक्स विभाग के मुताबिक, अगर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी गलत है, ई-वेरिफिकेशन अधूरा है या भरे गए डेटा में कोई अंतर (Mismatch) है, तो आपका रिफंड अटक सकता है। पिछले कुछ दिनों में विभाग ने ऐसे कई लोगों को ईमेल और मैसेज भी भेजे हैं जिनके डेटा में गड़बड़ी पाई गई है।

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

अपना रिफंड स्टेटस चेक करना अब बहुत आसान हो गया है। आपको बस इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। वहां ‘Know Your Refund Status’ पर क्लिक करके अपना पैन (PAN) नंबर और असेसमेंट ईयर डालकर आप तुरंत देख सकते हैं कि आपका पैसा कहां अटका है। आम तौर पर, सही तरीके से फाइल किए गए रिटर्न का रिफंड 4 से 5 हफ्तों के भीतर खाते में आ जाता है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी होने पर इसमें समय लग सकता है।

देरी करने पर क्या होगा नुकसान?

आज की डेडलाइन मिस करने का मतलब है कि आप अपने रिटर्न में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। साथ ही, अगर आपका टैक्स बकाया है, तो आपको भारी जुर्माना और ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आपको विभाग की तरफ से कोई नोटिस या मैसेज मिला है, तो उसे नजरअंदाज न करें और आज ही अपनी गलतियों को सुधार कर रिटर्न फाइल कर दें। साल खत्म होने से पहले यह काम निपटा लेना ही समझदारी है।

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