BNT Desk: यदि किसी वाहन चालक का गलत ई-चालान कट गया है, तो अब उसे रद्द कराने या सुधार कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने गलत ई -चालान को रद्द करने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने एनआईसी (National Informatics Centre, ) को आवश्यक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है।
ऑनलाइन Grievance सेवा हुई शुरू
परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि अब गलत ई-चालान से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती हैं। इसके लिए echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर नई Grievance सेवा शुरू की गई है। फिलहाल आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से स्वीकार किए जाएंगे, ताकि लोगों को अधिक सुविधा मिल सके।
घर बैठे दर्ज करें शिकायत
नई व्यवस्था के तहत वाहन चालक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही गलत चालान की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन की फोटो और चालान की कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक ऑनलाइन ही अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। चाहे तो आवेदक इन्हीं दस्तावेजों के साथ सीधे दफ्तर में भी आवेदन दे सकते हैं।
शिकायतों की जांच होगी प्राथमिकता से
परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जांच प्राथमिकता से की जाए। गलत चालान रद्द करने से जुड़े मामलों की फाइल राज्य परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी, जबकि संशोधन से जुड़े मामलों को संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाएगी।
आम लोगों को बड़ी राहत
परिवहन सचिव ने कहा कि नई व्यवस्था से लोगों की परेशानी, समय की बर्बादी और दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे। अब गलत चालान से जुड़े मामलों का समाधान भी जल्दी मिल जाएगा। विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।