इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर नई सुविधा, अब ऑनलाइन सुधरेंगी टैक्स ऑर्डर की गलतियां

इनकम टैक्स विभाग ने अपने ई-पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है जिससे करदाता आयकर आदेशों में हुई गणना या डेटा-गलतियों को सीधे ऑनलाइन सुधार (Rectification) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे और निर्णय जल्दी मिलेगा।

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BNT Desk: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को राहत देते हुए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत अब करदाता आयकर आदेशों में हुई गलतियों को सुधारने के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें पहले छोटी-छोटी गलतियों के लिए भी आयकर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

अब दफ्तर जाने की जरूरत नहीं

अब तक यदि किसी टैक्स ऑर्डर में टैक्स या ब्याज की गणना में गलती, डेटा में अंतर या अन्य तकनीकी त्रुटि होती थी, तो करदाताओं को संबंधित आकलन अधिकारी (AO) के पास जाकर ऑफलाइन आवेदन देना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल थी। नई सुविधा के बाद यह पूरा काम डिजिटल तरीके से घर बैठे किया जा सकेगा।

Rectification टैब से कर सकेंगे आवेदन

नई व्यवस्था के तहत करदाता इनकम टैक्स के ई-पोर्टल पर लॉगिन कर “Services” सेक्शन में जाकर “Rectification” टैब के माध्यम से “Request to AO seeking rectification” विकल्प चुन सकते हैं। यहां से वे अपने टैक्स ऑर्डर में हुई गलती के सुधार के लिए ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कर सकेंगे, जिसे सीधे संबंधित अधिकारी तक भेजा जाएगा।

करदाताओं को मिलेगा बड़ा फायदा

इस सुविधा से गलत टैक्स गणना, ब्याज संबंधी त्रुटि या रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी को आसानी से सुधारा जा सकेगा। इससे न सिर्फ समय और मेहनत की बचत होगी, बल्कि टैक्स से जुड़ी परेशानियों का समाधान भी पहले की तुलना में तेज और आसान होगा। यह कदम करदाता सुविधा और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

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